सुप्रीम कोर्ट : शशिकला पोएस गार्डन में 'किसी परोपकार की भावना' के तहत नहीं ठहरी थी, बल्कि इसके पीछे जयललिता की संपत्ति पर नियंत्रण करने की आपराधिक साजिश थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शशिकला और उनके रिश्तेदार 'गलत तरीके से जुटाए गए जयललिता के धन' का संपत्तियों की खरीदारी में इस्तेमाल किया। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि जयललिता समेत सभी आरोपियों ने बिक्रेताओं पर दबाव बनाकर बाजार मूल्य से कम कीमत पर संपत्तियों को खरीदा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि शशिकला और उनके रिश्तेदार जयललिता के पोएस गार्डन में 'दोस्तों के लिए किसी परोपकार की भावना' के तहत नहीं ठहरे थे, बल्कि इसके पीछे जयललिता की संपत्ति पर नियंत्रण करने की आपराधिक साजिश थी।
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