जानवरों के चारा खाने के जूर्म मे देश के सबसे बड़े जातिवादी नेता लालू यादव को मिला जेल की सजा ।
राँची के सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है।3 जनवरी को इस मामले में उनको सजा सुनाया जाएगा। फैसला आने के तुरंत बाद लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री डा जगन्नाथ मिश्र के अलावा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को दोषमुक्त करार कर दिया। जबकि लालू सहित 16 लोगों को अदालत ने इस मामले में दोषी पाया है। इस मामले में दोषी ठहराये गए सभी 16 लोगों को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है।
जानिए क्या है "सुकन्या समृद्धि योजना"- कैसे इस योजना से लाभ उठाएं।
जानिए क्या है "सुकन्या समृद्धि योजना"- कैसे इस योजना से लाभ उठाएं।
सीबीआई के विशेष अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है। अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
चारा घोटाले के इस बहुचर्चित मामले में कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है, वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गये जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी। इसके बाद 22 आरोपी बच गए थे, जिनको लेकर यह फैसला सुनाया गया।
इस मामले में तीन आईएएस अधिकारियों फूलचंद सिंह, बेक जूलियस एवं महेश प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया था।
No comments: