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जानिए क्या है "सुकन्या समृद्धि योजना"- कैसे इस योजना से लाभ उठाएं।

आज हम आपको " सुकन्या समृद्धि योजना” के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप अपनी बिटिया का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर सकें यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का “बेटी पढाओ बेटी बचाओ” योजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक क्रन्तिकारी योजना है बेटी की हायर एजुकेशन या विवाह को ध्यान में रखकर इस  योजना को शुरू किया गया है  
आइए सबसे पहले जानते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य-मुख्य बातें :
1.   सुकन्या समृधि योजना अकाउंट किसी भी अधिकृत बैंकों या भारतीय डाकघर के साथ खोला जा सकता है।

2.   यह बालिका के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक खोला जा सकता है।
3.   न्यूनतम राशि प्रति वर्ष 1000 रूपये तक जमा किया जाना अनिर्वाय है। अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष जमा कर सकते है।
4.   यह अकाउंट खोलने की तारीख से 21 साल तक अथवा जब  तक बालिका की शादी नहीं हो जाती, तब तक चालू रह सकता है। लेकिन  इसके लिए जरुरी है की लड़की अठारह वर्ष की हो जाये।
5.   खाते में राशि का 50% निकाला जा सकता है अगर बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है। लेकिन इस शर्त के साथ की यह केवल बालिका की शिक्षा के खर्च के लिए ही उपयोग में लाया जायेगा।
6.   जमा पूंजी पर ब्याज की दर हर साल बदल सकती है। वर्तमान दर 8.5% प्रति वर्ष है।
7.   बालिका का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। माता या पिता कि पहचान और पते के प्रमाण पत्र  भी आवश्यक हैं।
8.   यह खाता 18 वर्ष की आयु के बाद लड़की द्वारा संचालित किया जाएगा, इससे पहले अभिभावक खाता संचालित कर सकता है।
9.   कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने से अकाउंट खोलता है तो उसे हर साल 12 हजार रुपए डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 8.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा तो जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे लगभग 6 लाख रुपए मिलेंगे। 

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के लिए पात्रता क्या है :
1.   प्राकृतिक या कानूनी संरक्षक : इसका मतलब है की माता-पिता या अभिभावक जो कानूनी रूप से बालिका की देख-भाल कर रहे है वह यह  खाता खोल सकते हैं।
2.   केवल दो लड़कियों को एक परिवार में अनुमति है।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के लिए आयुसीमा में क्या छुट है :
1.   जन्म के समय  से  दस वर्ष की आयु तक खाता  खोला जा सकता है।
2.   जो बालिका इस योजना के चालू ( अधिसूचना ) होने के समय  पहले से ही दस वर्ष की हो चुकी है उसे एक और साल की छूट दी गयी है।
3.  इस  योजना की  अधिसूचना विवरण जीएसआर नं 863 (ई) 2 दिसंबर 2014 दिनांकित।
4.   इसलिए जो बालिका 2/12/2003  या उसके बाद पैदा होती है, वह इस योजना  का लाभ ले सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट  (Sukanya Samriddhi Yojana Account) कैसे खोला जा सकता है :
1.  प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक किसी अधिकृत बैंक या भारतीय डाकघर के साथ खाता खोल सकते हैं।
2.   बालिका को  खाता धारकके रूप में बुलाया जाएगा।
3.   एक अभिभावक एक बालिका के नाम से केवल एक ही खाता खोल सकते हैं।
4.  एक व्यक्ति का अधिकतम दो खाते अपने  दो अलग-अलग बालिकाओं के नाम से खोला जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार के हैं :
1.   सुकन्या समृधि योजना खाता  (Sukanya Samriddhi Yojana Account)   खोलने के फार्म
2.   खाता धारक (लड़की) के जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
3.   अभिभावक का पता प्रमाण : मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल आदि।
4.  अभिभावक की पहचान के सबूत : भारत सरकार द्वारा जारी पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र या किसी अन्य पहचान के सबूत।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता  (Sukanya Samriddhi Yojana Account) के लिए न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि क्या है
1.   1000 रुपये खाता खोलने के लिए प्रारंभिक जमा के रूप में आवश्यक है।
2.   उसके बाद, 100 रुपये के गुणक में कोई भी राशि जमा किया जा सकता है।
3.   एक वर्ष में जमा किए जाने की न्यूनतम राशि 1000 रुपये है।
4.   एक वर्ष में जमा किए जाने की अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये है।
5.   ऐसे खाते खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक एक खाते में जमा किया जा सकता है।
6.   यदि न्यूनतम राशि एक वर्ष में जमा नहीं की जाती है, तो खाते को एक खाते के रूप में डिफ़ॉल्ट रूप में माना जाता है और इसे रु 50/- प्रति वर्ष का जुर्माना के साथ पुनर्जीवित किया जा सकता है उस वर्ष की न्यूनतम राशि भी अदा करनी होगी ।
7.   जमा का तरीका नकद / चेक / ड्राफ्ट / ई-ट्रांसफर हो सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता  (Sukanya Samridhi Yojana Account) से पैसे कैसे निकले जा सकते है :
खाते में राशि का 50% निकासी की अनुमति केवल बालिका के शैक्षिक खर्चों के लिए है, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है या 10 वीं कक्षा पास करती है, जो भी पहले हो। निकासी के लिए आवेदन, दस्तावेजी प्रमाण के साथ-साथ प्रवेश या शुल्क पर्ची की पेशकश के साथ होगा। पैसे या तो एक बार में निकाले जा सकते है, नहीं तो पॉँच साल तक हर साल एक-एक क़िस्त निकली जा सकती हैं। प्रवेश दस्तावेजों में दिखाए गए अनुसार प्रवेश के समय आवश्यक शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए वास्तविक राशि प्रतिबंधित है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता  (Sukanya Samridhi Yojana Account) कैसे बंद किया जा सकता है:
खाते को  21 साल पूरा होने के बाद बंद किया जा सकता और खाता धारक को उसकी पहचान, निवास और नागरिकता के प्रासंगिक प्रमाण दिखाने के बाद ब्याज के साथ राशि मिल जाएगी।  अगर खाता 21 साल बाद बंद नहीं किया जाता है तो खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
21 साल से पहले भी खाता बंद किया जा सकता है अगर लड़की के 18 वर्ष पूरे हो गए है और लड़की की शादी हो गयी है। बशर्ते दस्तावेजी सबूत लड़कियों की आयु को 18 साल का समर्थन करते हैं। अगर इस बीच खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो सारा पैसा अभिवावक को ब्याज समेत (बंद होने के महीने के पहले महीने तक) मिल जायेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता  (Sukanya Samridhi Yojana Account) किस बैंक में खोला जासकता हैं :

लगभग सभी राष्ट्रीयकृत (सरकार) बैंक इस योजना के लिए अधिकृत हैं। कुछ निजी बैंक भी अधिकृत हैं।
https://www.youtube.com/watch?v=598xdHE7dhY

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